?????


आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान, हावड़ा

क्या करें एवं क्या ना करें

क्या करें एवं क्या ना करें

यह ऐतिहासिक गार्डेन पारिस्थितिकीय रूप से बहुत ही संवेदनशील है एवं इसे 'प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पर्यावरणीय जागरूकता के लिए भारत एवं विदेश के पादप संसाधन के संरक्षण का एक एक्स-सीटू स्थल है | माननीय कलकत्ता उच्च न्यायलय, जल (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु ( (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 एवं गार्डेन संबंधी अन्य स्थायी नियमों के निदेश अनुसार |

इस गार्डेन में निम्नलिखित गतिविधियां निषेध है :

किसी पिकनिक या किसी पार्टी का आयोजन करना और पालतू जानवरों के साथ आनापूर्व लिखित अनुमति के बिना फिल्म की शूटिंग और किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी, शादी से पहले की शूटिंग आदि| कोई भी व्यावसायिक गतिविधि जैसे खाद्य पदार्थ बेचना, हॉट एवं कोल्ड ड्रिंक्स, गुटका/पान/पान मसाला, तम्बाकू, आदि | प्लास्टिक कैरी बैग्स, कप, प्लेट, कटोरा,ग्लास, पाउच, प्लास्टिक बोत्तल आदि या कोई भी वैसा सामान  जो थर्मो-कोल/ अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ से बना हो का प्रवेश एवं प्रयोग | बिना अनुमति के हलके वाहन (जैसे साईकल, पेडल रिक्सा, मोटर बाइक/स्कूटर, टेम्पो, कार, टैक्सी, आदि ) एवं भारी वाहन (जैसे बस, ट्रक, आदि ) का प्रवेश | अल्कोहल(शराब) एवं या कोई भी कोई ड्रैग/ नारकोटिक्स एवं हथियार तथा गोला बारूद के प्रवेश एवं प्रयोग | लॉन पर चलना, पेड़ एवं भवन पर झूलना एवं बैठना | सड़क तथा  लॉन पर एवं या जल स्रोतों में जुआ/कोई आउटडोर खेल खेलना, खेलना |

भूस्थल पर एवं जल में  किसी पौधे/वृक्ष को किसी भी रूप में या भाग (भागों) जैसे तना, शाखा, पत्ति,पुष्प, फल, जड़, राइजोम, बल्ब, छाल आदि एवं या किसी भवन एवं या आधारभूत संरचना को नुकसान पहुँचाना | संगीत बजाना, आग जलाना एवं या खाना बनाना, शिकार एवं मछली पकड़ना | किसी भी तरह से कोई भी ठोस, तरल एवं या गैसीय प्रदूषक/प्रदूषकों को गार्डेन परिसर के अंदर फेकना | गार्डेन परिसर के अंदर एवं या सीमावर्ती दिवार/ बाड़े आदि का अतिक्रमण | किसी भी प्रकार का अवैध/भवन  निर्माण आदि

 

NECESSARY INSTRUCTIONS DUE TO COVID-19 PANDEMIC