सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नागरिकों द्वारा मांगी गई सरकारी सूचनाओं का समयबद्ध प्रकटीकरण अनिवार्य किया गया है। यह भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देकर नागरिकों को सशक्त बनाना है। यह अधिनियम सरकारी कार्यकलापों से संबंधित सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है। एक जागरूक एवं सूचित नागरिक सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी निगरानी रख सकता है, सुशासन को प्रोत्साहित कर सकता है तथा संबंधित प्राधिकारियों को उनके कार्यों के प्रति उत्तरदायी बना सकता है।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अधिनियम के अनुरूप, संगठन नामित अधिकारियों के माध्यम से सूचना संबंधी आवेदनों का समयबद्ध एवं यथार्थ उत्तर उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करता है।
इस अनुभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों की सुविधा हेतु भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (CAPIOs) के नाम एवं संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आरटीआई व्यवस्था तक सरल एवं सुगम पहुँच सुनिश्चित हो सके।